हरियाणा Haryana : निरीक्षण के दौरान यातायात पुलिस और अधिकारियों ने स्कूल बस चालकों को चेतावनी दी कि यदि वे अपने वाहनों में इन सुरक्षा सुविधाओं को नहीं लगाते हैं तो यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण अभियान से पहले एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें महिला सुरक्षा अधिकारी, यातायात थाना प्रभारी और आरटीए प्रतिनिधियों ने स्कूल और बस संचालकों को न्यायालय के आदेशों और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने के महत्व के बारे में जानकारी दी और इस बात पर जोर दिया कि बच्चों की सुरक्षा सभी का कर्तव्य है और उनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
अधिकारियों ने चालकों को वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने से बचने और किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचने की याद दिलाई, क्योंकि इन व्यवहारों से दुर्घटनाओं का खतरा काफी बढ़ जाता है। यातायात थाना प्रभारी ने चालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए, जिसमें उन्हें हमेशा बाईं लेन में वाहन चलाने और बच्चों को लेने या छोड़ने के दौरान सुरक्षित तरीके से वाहन को किनारे करने का निर्देश दिया गया। अन्य निर्देशों में लेन अनुशासन का पालन करना, लाल बत्ती पर ज़ेबरा क्रॉसिंग से पहले रुकना और वाहनों को चिह्नित लाइनों के भीतर रखना शामिल था। उन्होंने चालकों से गति सीमा का पालन करने और मोड़ने से पहले हमेशा संकेत देने का आग्रह किया। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि बसों में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए और गैर-अनुपालन करने वाले संचालकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।