Haryana : गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

Update: 2025-01-26 09:28 GMT
हरियाणा Haryana : गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। जिले में विभिन्न कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए करीब 600 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। जिला पुलिस ने जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में चार तथा यमुनानगर व जगाधरी में नौ चेकपोस्ट स्थापित किए हैं। जानकारी के अनुसार 26 जनवरी को यमुनानगर के तेजली खेल स्टेडियम में हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसके अलावा जिले के छछरौली उपमंडल में यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, बिलासपुर में सांसद कार्तिकेय शर्मा तथा रादौर में हरियाणा शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष सुरेंद्र गक्खड़ ध्वज फहराएंगे। पुलिस अधीक्षक राजीव देसवाल ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस द्वारा जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है तथा पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। एसपी देसवाल ने बताया कि सभी थानों के एसएचओ को अपने-अपने क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के आदेश
दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार, आयोजन स्थलों और आयोजन स्थलों की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर चेकपोस्ट बनाकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आयोजन स्थलों के आसपास सुरक्षा के लिए पीसीआर और चीता राइडर्स तैनात किए गए हैं। देसवाल ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आयोजन स्थलों के प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में होटलों और धर्मशालाओं में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारी होटल, रेस्टोरेंट और रेस्ट हाउस के मालिकों को आगंतुकों का पूरा ब्योरा रखने और उनके फोटो, पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखने के निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य स्थानों पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। सभी एसएचओ और पुलिस चौकी प्रमुखों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अजनबियों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आयोजन स्थल को धारा 144 के तहत रेड जोन घोषित किया गया है तथा ड्रोन अधिनियम की धारा 24 के तहत ड्रोन और ग्लाइडर उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। देसवाल ने कहा, "गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर आयोजन स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर ड्रोन और ग्लाइडर उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा।"
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