Haryana : यात्री से लूटपाट के लिए तीन लोगों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा
हरियाणा Haryana : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने शनिवार को एक यात्री को अपनी टैक्सी में लिफ्ट देने के बाद लूटने के जुर्म में तीन लोगों को 10 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई और तीनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस के अनुसार 22 जनवरी 2019 को एक व्यक्ति ने लूट की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया कि वह धारूहेड़ा जाने के लिए राजीव चौक पर सवारी का इंतजार कर रहा था।
इसी दौरान एक कार वहां पहुंची, जिसमें तीन युवक सवार थे। उन्होंने कहा कि वे भी धारूहेड़ा जा रहे हैं, तो वह व्यक्ति कार में बैठ गया। कुछ दूर जाने के बाद बदमाशों ने हथियार दिखाकर उसका फोन और पर्स छीन लिया। उन्होंने उसके एटीएम कार्ड से नकदी भी निकाल ली और पीड़ित को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए। सदर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। आरोपियों की पहचान भांगरोला गांव निवासी राहुल, गुरुग्राम के कांकरोला गांव निवासी दीपक और यूपी के रामपुर निवासी भानु प्रताप उर्फ प्रदीप के रूप में हुई। पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सभी जरूरी सबूत और गवाह जुटाए और उन्हें अदालत में पेश किया। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अदालत में दाखिल आरोपपत्र और पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आज तीनों आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।