करनाल Karnal : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. सविता कुमारी Dr. Savita Kumari ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ऐसे मामले शामिल हैं, जिनमें सरकार पक्षकार है। डॉ. कुमारी ने लोगों से आग्रह किया कि वे अदालत में अपने मामले का निपटारा करवाएं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित कोई भी मामला डीएलएसए कार्यालय में संपर्क कर सकता है।
उन्होंने बताया कि इन मामलों के निपटारे के लिए निशुल्क कानूनी सेवाएं ली जा सकती हैं और इसके लिए वकील की फीस व अन्य खर्च देने की जरूरत नहीं है। लोक अदालत का उद्देश्य श्रम विवाद, चेक बाउंस, दुर्घटना दावे, मुआवजा संबंधी मामले, पारिवारिक मामले, सेवा संबंधी मामले, किराया संबंधी मामले, शैक्षणिक मामले, दुर्घटना दावे, कारावास मामले, उपभोक्ता संरक्षण मामले, स्थानांतरण याचिका, ऋण वसूली मामले, आपराधिक विविध मामले और भूमि विवाद मामलों का निपटारा करना है।