Haryana : 1, 2 और 12 मार्च को शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा

Update: 2025-02-28 09:37 GMT
हरियाणा Haryana : नगर निकायों के चुनाव के चलते 1, 2 और 12 मार्च को शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि इन दिनों को ड्राई डे के रूप में मनाया जाएगा। जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने बताया कि नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी और नगर परिषद रादौर के चुनाव के लिए मतदान 2 मार्च को होगा और मतगणना 12 मार्च को होगी। उन्होंने बताया कि जिन नगर निकायों में चुनाव होने हैं, उनके क्षेत्रों से तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित सभी शराब की दुकानें, बार और पब मतदान से एक दिन पहले, मतदान के दिन और मतगणना के दिन बंद रहेंगे। जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने बताया कि नगर निकायों के आम चुनाव के दौरान शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा, इसलिए सभी शराब लाइसेंसधारियों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में नगर निकायों के क्षेत्रों में स्थित शराब की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को 1, 2 और 12 मार्च को किसी को भी शराब बेचने/परोसने की अनुमति नहीं होगी।
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