हरियाणा   Haryana : ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसते हुए रोहतक नगर निगम के अधिकारियों ने 94 चालान जारी किए हैं और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर 2.72 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।रोहतक नगर निगम के आयुक्त धर्मेंद्र सिंह ने कहा, "रोहतक नगर निगम क्षेत्र में जीआरएपी-IV दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करने के लिए टीमें तैनात की गई हैं और पानी का छिड़काव, स्मॉग-कंट्रोल टावर और एंटी-स्मॉग गन जैसे उपाय भी किए गए हैं।"
रोहतक का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सोमवार को 338 तक पहुंच गया, हालांकि बाद में यह 192 पर आ गया। आधिकारिक वर्गीकरण के अनुसार, 192 का एक्यूआई भी 'खराब' श्रेणी में आता है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए, अगले आदेश तक सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और निर्माण सामग्री को हरे रंग की मैट से ढकने के आदेश जारी किए गए हैं।निवासियों को सार्वजनिक स्थानों पर मलबा न डालने की चेतावनी भी दी गई है। सड़कों और पेड़ों पर एंटी-स्मॉग गन लगे पानी के टैंकरों की मदद से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। स्मॉग-कंट्रोल टावर चालू है और मशीनों की मदद से मैकेनिकल स्वीपिंग ऑपरेशन में पानी का छिड़काव भी शामिल किया गया है।आयुक्त ने निवासियों से अपील की है कि वे निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों और कचरे को जलाने से रोककर प्रदूषण से निपटने में नगर निगम अधिकारियों का सहयोग करें।
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