Haryana सेवा का अधिकार आयोग ने देरी से प्रभावित प्लॉट आवंटियों को मुआवजा देने का आदेश

Update: 2024-11-29 07:35 GMT
हरियाणा   Haryana : सेवा का अधिकार आयोग ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) को निर्देश दिया है कि वह उन चार आवंटियों को 5,000-5,000 रुपये मुआवजा दे, जिन्हें प्लॉट आवंटन या रिफंड प्राप्त करने में काफी देरी और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने बताया कि इन आवंटियों ने नीलामी के दौरान 10 प्रतिशत बयाना राशि जमा करवाकर औद्योगिक
विकास केंद्र (आईजीसी) साहा में प्लॉट आवंटन के लिए आवेदन किया था। हालांकि, लिपिकीय त्रुटि के कारण एचएसआईआईडीसी के आंतरिक पोर्टल पर आईजीसी साहा (अंबाला) में उन्हें सेक्टर 7 के बजाय सेक्टर 1 में सूचीबद्ध कर दिया गया। इस त्रुटि के कारण इन आवंटियों के नियमित आवंटन पत्र रोक दिए गए, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी नहीं किए गए। जब ​​एचएसआईआईडीसी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवंटन पत्र प्रदान करने में विफल रहा, तो पीड़ित आवंटियों ने हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग से संपर्क किया। संबंधित अधिकारियों की बात सुनने के बाद आयोग ने फैसला सुनाया कि देरी के लिए चारों आवंटियों को 5,000 रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
इसके अलावा, आयोग ने एचएसआईआईडीसी को देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से मुआवजा राशि वसूलने का निर्देश दिया, इन अधिकारियों की पहचान एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक (एमडी) द्वारा की जाएगी। एचएसआईआईडीसी को मुआवजे के भुगतान सहित आदेश के अनुपालन पर आयोग को रिपोर्ट करने के लिए 10 दिसंबर तक की समय सीमा दी गई है।
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