हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग पूर्व खनन अधिकारी पर जुर्माना

Update: 2023-04-06 09:19 GMT

फरीदाबाद न्यूज़: हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने फरीदाबाद के एक पूर्व खनन अधिकारी पर मामलों में अत्यधिक देरी करने पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. आयोग के सचिव ने बताया कि खनिज डीलर के लाइसेंस के वितरण में देरी के एक मामले में आरोपी पाए जाने पर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग ने जांच के लिए बुलाया और इन मामलों की स्थिति रिपोर्ट साझा करने के लिए विभाग के निदेशक को स्वत संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था.

उन्होंने बताया कि खनिज डीलर का लाइसेंस 45 कार्य दिवस के भीतर आवेदक को दिए जाने थे लेकिन आवेदन एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित पाया गया. उन्होंने बताया कि पूर्व खनन अधिकारी बलराम सिंह के पास तीन मामले कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाबावजूद एक साल से अधिक समय से लंबित थे. पूछताछ में पाया गया कि अधिकारी की तरफ से जानबूझ कर चूक की गई. खान और भूविज्ञान विभाग के निदेशक द्वारा भी आरोपों की पुष्टि की गई थी.

सचिव ने कहा कि सभी तथ्यों पर विचार करते हुए आयोग ने सिंह पर 60,000 रुपये (तीन मामलों में 20,000 रुपये) का जुर्माना लगाने का फैसला किया. साथ ही खान एवं भू विज्ञान की तरफ से निभाई जा रही पर्यवेक्षकीय भूमिका पर भी नाराजगी व्यक्त की है.

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