Haryana पुलिस द्वारा बाजरा प्रसंस्करण इकाइयों के लिए ‘ब्याज अनुदान योजना’ अधिसूचित

Update: 2024-07-08 08:04 GMT
Haryana :  बाजरे की कटाई के बाद प्रबंधन, प्रसंस्करण और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बाजरा प्रसंस्करण इकाइयों के लिए “ब्याज अनुदान योजना” अधिसूचित की है। इस पहल का उद्देश्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करके बाजरा बाजार को मजबूत करना और किसानों की आजीविका में सुधार करना है।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि योजना का प्राथमिक उद्देश्य बाजरा प्रसंस्करण इकाइयों (नई और विस्तार/विविधीकरण दोनों) को इन इकाइयों द्वारा लिए गए सावधि ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान करके समर्थन देना है।
इस योजना के तहत, प्रसंस्करण इकाइयों को 7 प्रतिशत प्रति वर्ष या भुगतान की गई वास्तविक ब्याज दर, जो भी कम हो, के रूप में ब्याज अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता मिलेगी।
प्रवक्ता ने बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार इस योजना में विभिन्न प्रकार के उद्यम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म उद्यम के मामले में संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए तथा कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए अथवा एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार होना चाहिए।
इसी प्रकार, लघु उद्यम के मामले में संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए तथा कारोबार 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि मध्यम उद्यम में संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए तथा कारोबार 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि बाजरा प्रसंस्करण से जुड़ी सभी एमएसएमई इकाइयां, जिन्होंने सहकारी बैंकों, सर्व हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, सिडबी/ईएक्सआईएम, आरबीआई के विनियमन/तत्वाधान के तहत अन्य वाणिज्यिक बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों से बाजरा प्रसंस्करण के लिए सावधि ऋण लिया है, इस योजना के लिए पात्र होंगी।
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