हरियाणा Haryana : राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया है कि वे 30 लाख रुपये से ज़्यादा की प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में पेंडिंग PAN डिटेल्स तुरंत जमा करवाना सुनिश्चित करें।
एक पत्र में, फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए खरीदारों और विक्रेताओं के PAN डिटेल्स मांगे हैं।