हरियाणा Haryana : हरियाणा के परिवहन और महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल Aseem Goyal ने एक पटवारी को निलंबित करने के आदेश दिए हैं, जिसने कथित तौर पर एक जमीन के दाखिल खारिज में 2,000 रुपये की रिश्वत ली थी। मंत्री ने दाखिल खारिज मामले में तहसीलदार के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए।
मंत्री ने यह आदेश गुरुवार को जगाधरी के लघु सचिवालय में जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पारित किए।
शिकायत निवारण समिति की बैठक में मुसिंबल गांव की एक महिला ने मंत्री को बताया कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है। उसने बताया कि वह अपनी चार साल की बेटी के साथ अब अपने माता-पिता के साथ रह रही है।
मेरे पति के नाम पर कुछ पुश्तैनी जमीन है। मैं उक्त जमीन में से कुछ हिस्सा लेना चाहती थी। मेरे पिता उक्त जमीन का दाखिल खारिज कराने के लिए छछरौली तहसील में पटवारी के पास गए थे। पटवारी ने मेरे पिता को अपने दफ्तर के कई चक्कर लगवाए और इस काम के लिए उनसे 2,000 रुपये भी लिए। मेरे पिता गरीब आदमी हैं," शिकायतकर्ता ने बैठक में मंत्री से कहा। आरोप को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने डिप्टी कमिश्नर मनोज कुमार Deputy Commissioner Manoj Kumar को पटवारी को निलंबित करने और छछरौली के तहसीलदार के खिलाफ जांच करने के निर्देश दिए।