हरियाणा Haryana : हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के क्षेत्रीय कार्यालय ने खनन अधिकारी नारनौल को खनन गतिविधि परियोजनाओं, स्टोन क्रशरों के ई-रवाना को अस्थायी रूप से बंद करने तथा निर्माण सामग्री की लोडिंग-अनलोडिंग और वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।यह निर्देश एचएसपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी (आरओ) शक्ति सिंह ने एनसीआर में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण-3 के क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए जारी किए हैं।
खनन स्थलों से कच्चे माल और स्टोन क्रशरों तथा स्क्रीनिंग प्लांटों से उत्पादों की आवाजाही के लिए ई-रवाना अनिवार्य है। महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी और नारनौल डिवीजनों में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (संचालन डिवीजन) के कार्यकारी अभियंता को जिले की सभी खनन इकाइयों और स्टोन क्रशरों की थ्री-फेज बिजली आपूर्ति को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यालय, सुरक्षा कक्ष और रसोई की रोशनी के लिए केवल सिंगल-फेज बिजली जारी रखी जा सकती है।
आरओ ने खनन फर्मों और स्टोन क्रशर को लिखे पत्र में कहा, "आज से आपकी इकाई में स्टोन क्रशिंग गतिविधियों, खनन और संबंधित गतिविधियों, खनन और संबंधित गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया जाता है। इसमें लोड बंद करना, निर्माण सामग्री उतारना, कच्चे माल का स्थानांतरण और खुदाई के लिए मिट्टी का काम भी शामिल है। निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में इकाई और परियोजना प्रस्तावक के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।" आरओ ने परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, महेंद्रगढ़ को निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों, धूल की रोकथाम/नियंत्रण मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है, जिसमें जीआरएपी-III के तहत जारी निर्देशों का अनुपालन शामिल है।