Haryana : गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर एमसी कमिश्नर ने एफआईआर के आदेश दिए
हरियाणा Haryana : गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) द्वारा आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर में आयुक्त नरहरि सिंह बांगर ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में असुरक्षित भवन/मकान की छत पर किए जा रहे अनाधिकृत निर्माण को सील करने का आदेश जारी किया है और पुलिस को असुरक्षित भवन में अवैध हिस्से का निर्माण करने वाले ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। मंगलवार को सेक्टर 52 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की शिकायत पर सुनवाई करते हुए एमसी आयुक्त ने यह फैसला लिया।
शिकायतकर्ता इंद्रजीत कक्कड़ ने बताया कि वह कॉलोनी में एक मकान के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। उनके मकान के ऊपर रहने वाला व्यक्ति चौथी मंजिल का निर्माण कर रहा था और यह निर्माण स्वीकृत योजना के विरुद्ध बिना मंजूरी के किया जा रहा था। उन्होंने दावा किया कि मकान की नींव इतनी मजबूत नहीं है कि उस पर चार मंजिला इमारत खड़ी की जा सके। उन्होंने कहा, "अवैध निर्माण के कारण मुझे और मेरे परिवार को मकान गिरने की आशंका के कारण जान-माल का खतरा है।" शिकायत सुनने और दस्तावेजों की जांच करने के बाद आयुक्त ने सहायक अभियंता (प्रवर्तन) कृष्ण कुमार को निर्देश दिए कि असुरक्षित नींव पर अतिरिक्त मंजिल बनाने के लिए संबंधित व्यक्ति को तुरंत नोटिस जारी करें और उल्लंघन के बारे में हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को भी सूचित करें। साथ ही उन्होंने अवैध निर्माण को सील करने और निर्माण करने वाले ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।