Haryana : पोक्सो अधिनियम के तहत व्यक्ति को 20 साल की सज़ा

Update: 2024-09-11 07:05 GMT
हरियाणा  Haryana : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने 2021 में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में 24 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के अनुसार, 2021 में सोहना निवासी एक व्यक्ति ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि मथुरा जिले के मूल निवासी विनोद (24) ने उसकी 16 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया है।
शिकायत के बाद यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और इसके तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से वह जेल में बंद था। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया, "अदालत में दायर आरोपपत्र और गुरुग्राम पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने सोमवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।"
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