हरियाणा Haryana : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम के तहत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय) ने नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक गुलदेव कुमार टंडन ने बताया कि एएसजे ने यमुनानगर जिले के बिलासपुर थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव के दोषी विवेक उर्फ विक्की (23) पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। पीड़िता की मां की शिकायत पर 28 अगस्त 2020 को बिलासपुर थाने में विवेक के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं और पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी पड़ोस के गांव में सिलाई-कढ़ाई का काम सीखने जाती थी। उसने आरोप लगाया कि सिलाई सेंटर जाते समय विवेक उसे परेशान करता था। जानकारी के अनुसार पीड़िता ने अदालत को दिए बयान में बताया कि आरोपी ने उसका यौन शोषण किया। उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसका एमएमएस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया।