Haryana : फरीदाबाद में बेटी से बलात्कार के मामले में व्यक्ति को 10 साल की जेल
हरियाणा Haryana : फरीदाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी बेटी से दुष्कर्म करने के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।पत्नी की मौत के बाद करीब चार साल तक दोषी अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, जिसके बाद लड़की ने 2021 में एक एनजीओ के जरिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का रहने वाला 50 वर्षीय व्यक्ति बल्लभगढ़ में रहता था। 14 वर्षीय लड़की ने बताया कि उसका पिता उसे इस बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता था।जब दोषी की बेटी बालिग हुई तो उसने 21 दिसंबर 2017 को प्रेम विवाह कर लिया। ससुराल जाने के बाद लड़की सास से विवाद होने पर पति के साथ वापस अपने पिता के पास आ गई और पिता के साथ रहने लगी।
जब भी उसका पति काम पर बाहर जाता तो दोषी उसके साथ दुष्कर्म करता। 12 जून 2021 को उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पिता को 10 साल कैद की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया।फरीदाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी बेटी से दुष्कर्म करने के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।पत्नी की मौत के बाद करीब चार साल तक दोषी अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, जिसके बाद लड़की ने 2021 में एक एनजीओ के जरिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का रहने वाला 50 वर्षीय व्यक्ति बल्लभगढ़ में रहता था। 14 वर्षीय लड़की ने बताया कि उसका पिता उसे इस बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता था।जब दोषी की बेटी बालिग हुई तो उसने 21 दिसंबर 2017 को प्रेम विवाह कर लिया। ससुराल जाने के बाद लड़की सास से विवाद होने पर पति के साथ वापस अपने पिता के पास आ गई और पिता के साथ रहने लगी।जब भी उसका पति काम पर बाहर जाता तो दोषी उसके साथ दुष्कर्म करता। 12 जून 2021 को उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पिता को 10 साल कैद की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया।