Haryana : सौतेली बेटी से छेड़छाड़ के लिए व्यक्ति को 3.5 साल की जेल

Update: 2024-10-20 08:40 GMT
हरियाणा   Haryana : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने शनिवार को एक व्यक्ति को चार साल पहले अपनी नाबालिग सौतेली बेटी से छेड़छाड़ करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी करार देते हुए साढ़े तीन साल के कठोर कारावास और 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस के अनुसार, 21 सितंबर 2020 को सेक्टर 56 थाने में एक शिकायत मिली थी, जिसमें एक व्यक्ति पर अपनी 15 वर्षीय सौतेली बेटी से छेड़छाड़ करने और उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने पोक्सो एक्ट और आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर 22 सितंबर 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि चार्जशीट, सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3.5 साल के कठोर कारावास और 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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