Haryana हरियाणा: एक स्थानीय अदालत ने 2021 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 506 के तहत दर्ज एक मामले में 25 वर्षीय एक व्यक्ति को दोषी ठहराया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा ने आरोपी को दोषी ठहराया, जबकि 35 वर्षीय एक सह-आरोपी को बरी कर दिया गया। अदालत मंगलवार को सजा सुनाएगी। यह मामला जुलाई 2021 में पंचकूला के महिला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जब अधिकारियों को एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न की सूचना मिली थी। पीड़िता के पिता, जो एक विधुर हैं और उनके तीन बच्चे हैं, ने बताया कि उनकी सबसे बड़ी बेटी ने खुलासा किया कि आरोपी ने जून 2021 में दो अलग-अलग मौकों पर उसका यौन उत्पीड़न किया था। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी ने लड़की को धमकी दी थी कि अगर उसने घटनाओं का खुलासा किया तो वह लड़की और उसके परिवार को जान से मार देगा।
पॉक्सो अधिनियम की धारा 4, 6 और 10 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। जाँच के दौरान, पीड़िता का बयान दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत दर्ज किया गया। आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खुलासे के आधार पर, एक 35 वर्षीय व्यक्ति को भी सह-आरोपी के रूप में हिरासत में लिया गया। हालाँकि, सह-आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है, क्योंकि उसका नाम प्रारंभिक शिकायत या सीआरपीसी के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में नहीं था। बाद में अदालत ने 35 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया।