Haryana : हरियाणा सरकार मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए अनुबंध पर नियुक्ति करेगी

Update: 2024-06-28 03:58 GMT

हरियाणा Haryana हरियाणा सरकार Haryana Government ने राज्य में स्वास्थ्य सेवा शिक्षा और सेवाओं को बढ़ाने के लिए ‘सरकारी मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति नीति 2023’ शुरू की है। इस नीति का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा शिक्षा का विस्तार करना है क्योंकि राज्य नए मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, जिससे राज्य के शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज इस नीति को मंजूरी दी गई। यह नीति इन संस्थानों में योग्य शिक्षकों की तत्काल कमी को दूर करती है, साथ ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डीसीआई) और भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) जैसे केंद्रीय नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित स्टाफिंग मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।
सीधी भर्ती के लिए समय-समय पर लागू होने वाली आरक्षण नीति - ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों - का इन संविदा भर्ती में पालन किया जाएगा।
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग (एमईआर) की इस नीतिगत पहल का उद्देश्य न केवल उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करना है, बल्कि सरकारी मेडिकल डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में आवश्यक संख्या में शिक्षकों-डॉक्टरों/नर्सों और अन्य संकाय सदस्यों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है।
यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ‘हरियाणा लोक सेवा आयोग Haryana Public Service Commission (एचपीएससी) के माध्यम से वर्तमान भर्ती प्रक्रिया हालांकि निर्विवाद रूप से गहन और उच्च मानकों और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन की गई है, लेकिन इसमें समय लगता है, एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा।
नीति के अनुसार, सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पर भर्ती की जाएगी। इसी तरह, नर्सिंग कॉलेजों के लिए प्रिंसिपल-कम-प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल-कम-प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्यूटर के पद पर भर्ती की जाएगी। नियुक्ति शुरू में दो साल के लिए होगी, जिसे अगले दो साल या नियमित नियुक्तियों तक बढ़ाया जा सकता है, जो भी पहले हो। शिक्षण संकाय के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष तक होगी।
पुलिस कर्मियों के लिए दैनिक भत्ता
मंत्रिमंडल ने सभी पुलिस कर्मियों के लिए, चाहे वे किसी भी स्थान पर तैनात हों, दैनिक भत्ता बढ़ाकर महीने में 20 दिन करने को भी मंजूरी दे दी।
एचएसआईआईडीसी को 200 करोड़ रुपये उधार लेने की मंजूरी मिली
मंत्रिमंडल ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) द्वारा भूमि अधिग्रहण, अवसंरचना विकास, भूतपूर्व भूमि स्वामियों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने तथा उच्च लागत वाले ऋणों का भुगतान करने के लिए दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए 200 करोड़ रुपये उधार लेने को भी मंजूरी दे दी।


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