Haryana : गुरुग्राम डीसी ने चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का निर्देश

Update: 2024-08-25 06:53 GMT
हरियाणा   Haryana : गुरुग्राम के जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को हरियाणा संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 1989 का सख्ती से पालन करने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक राजनीतिक दल, नेता और उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक स्थानों का दुरुपयोग न करें। यादव ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे निर्धारित स्थानों की सूची संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के सहायक चुनाव अधिकारियों के पास उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल, नेता और उम्मीदवार अपने कार्यालयों से ये सूची प्राप्त कर सकते हैं। डीसी ने कहा कि सामग्री को सार्वजनिक या निजी स्थानों पर चयनित स्थानों पर लगाया जा सकता है, इसके लिए संबंधित विभागों को अपेक्षित शुल्क का भुगतान करना होगा, जो उन भवनों के मालिक हैं और चुनाव कार्यालय से पूर्व अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि बिना पूर्व अनुमति के प्रचार सामग्री छापने, प्रकाशित करने और लगाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम, संपत्ति विरूपण अधिनियम आदि के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यादव ने बताया कि 20 उड़नदस्ते टीमें गठित की गई हैं तथा पांच-पांच टीमें जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों पर नजर रखेंगी।
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