Shambhu border पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची
Delhi दिल्ली। हरियाणा सरकार ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उसे अंबाला के निकट शंभू सीमा पर एक सप्ताह के भीतर बैरिकेड्स हटाने को कहा गया है, जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।अधिवक्ता अक्षय अमृतांशु के माध्यम से दायर राज्य सरकार की अपील में नाकाबंदी के लिए कानून और व्यवस्था की स्थिति का हवाला दिया गया है।12 जुलाई को संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार से बैरिकेड्स हटाने को कहा और राजमार्ग को अवरुद्ध करने के उसके अधिकार पर सवाल उठाया।हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगाए थे, जब संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने घोषणा की थी कि किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली तक मार्च करेंगे।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने 12 जून को कहा था, "कोई राज्य राजमार्ग को कैसे रोक सकता है? यातायात को विनियमित करना उसका कर्तव्य है। हम कह रहे हैं कि इसे खोलें, लेकिन विनियमित करें।" पीठ को राज्य के सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने के इरादे के बारे में वकील द्वारा सूचित किए जाने के बाद। न्यायमूर्ति कांत ने राज्य के वकील से कहा था, "आप उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती क्यों देना चाहते हैं? किसान भी इस देश के नागरिक हैं। उन्हें भोजन और अच्छी चिकित्सा सुविधा दें। वे आएंगे, नारे लगाएंगे और वापस चले जाएंगे। मुझे लगता है कि आप सड़क मार्ग से यात्रा नहीं करते हैं।" शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की थी, जिसमें 7 मार्च को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें फरवरी में प्रदर्शनकारी किसानों और हरियाणा के सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प के दौरान किसान शुभकरण सिंह की मौत की जांच के लिए एक पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। 21 फरवरी को पंजाब-हरियाणा सीमा पर खनौरी में हुई झड़पों में बठिंडा निवासी 21 वर्षीय सिंह की मौत हो गई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।यह घटना तब हुई जब कुछ प्रदर्शनकारी किसान सीमा पर लगाए गए बैरिकेड्स की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें दिल्ली की ओर मार्च करने से रोक दिया।अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर कानून-व्यवस्था की कोई स्थिति पैदा होती है तो राज्य सरकार कानून के मुताबिक निवारक कार्रवाई कर सकती है।इसने पंजाब सरकार को भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसी तरह का निर्देश जारी किया था और कहा था कि उसकी तरफ से भी बैरिकेड्स हटा दिए जाने चाहिए।