हरियाणा सरकार ने खेल कोटे में मिलने वाली आरक्षण पॉलिसी में किया बदलाव, जानें क्या ?

हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने खेल कोटे (Haryana Sports Quota) में मिलने वाली आरक्षण पॉलिसी (Haryana Sports Quota Reservation) में बदलाव किया है.

Update: 2022-03-15 08:56 GMT

हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने खेल कोटे (Haryana Sports Quota) में मिलने वाली आरक्षण पॉलिसी (Haryana Sports Quota Reservation) में बदलाव किया है. नई नीति के तहत अब हरियाणा में अफसरों के ग्रुप ए और बी तथा कर्मचारियों के ग्रुप सी की सीधी भर्ती पर आरक्षण नहीं मिलेगा. हालांकि ग्रुप डी का आरक्षण जारी रहेगा और ग्रुप डी में पहले की ही तरह खेल कोटे का दस प्रतिशत आरक्षण मिलता रहेगा. मुख्य सचिव संजीव कौशल ने पॉलिसी में बदलाव संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं. प्रदेश सरकार के भर्ती नियमों में ये बड़े बदलाव किए गए हैं.

पिछले साल बने थे इतने पद –
स्टेट गर्वनमेंट ने पिछले साल खिलाड़ियों के लिए खेल विभाग में ग्रुप ए, बी और सी के 550 पद बनाए थे. चूंकि प्रदेश सरकार ने बेस्ट खिलाड़ियों के लिए ग्रुप ए और ग्रुप बी के पद अलग से बना दिए हैं इसलिए सीधी भर्ती का लाभ कोई नहीं उठा रहा है. इस वजह से तीन प्रतिशत आरक्षण के ये पद खाली ही पड़े रहते हैं.
इस वजह से खत्म हुआ आरक्षण –
सीधी भर्ती के तीन प्रतिशत आरक्षण पर खिलाड़ियों के न आने से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप ए और बी और हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के ग्रुप सी पदों का आरक्षण खत्म कर दिया गया है.
ग्रुप डी में मिलता रहेगा आरक्षण –
ग्रुप डी के पदों पर आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यहां पहले की ही तरह दस प्रतिशत आरक्षण मिलता रहेगा. यहां अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों को दो प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग ए श्रेणी में दो और बी में एक प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में एक प्रतिशत और सामान्य वर्ग को चार प्रतिशत आरक्षण मिलता रहेगा.


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