Haryana : हरियाणा के मेडिकल, डेंटल कॉलेजों में रोटेटरी हेडशिप लागू करने पर सरकार विचार कर रही

Update: 2024-08-01 06:03 GMT

हरियाणा Haryanaराज्य सरकार पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीजीआईएमएस), पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज (पीजीआईडीएस) और राज्य के अन्य सरकारी/सहायता प्राप्त मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में रोटेटरी हेडशिप (रोटेशन द्वारा विभागाध्यक्ष की नियुक्ति) लागू करने पर विचार कर रही है।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग (डीएमईआर) ने मुख्य सचिव कार्यालय के एक पत्र का हवाला देते हुए यहां स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएचएस) से इस संबंध में नियमों का मसौदा मांगा है। सूत्रों ने बताया कि विभाग ने यूएचएस अधिकारियों से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में मौजूदा नियमों के पूरे सेट के साथ-साथ मौजूदा और प्रस्तावित प्रावधानों की तुलनात्मक तालिका पूर्ण औचित्य के साथ उपलब्ध कराने को भी कहा है।
सूत्रों ने दावा किया कि पीजीआईएमएस, रोहतक के संकाय सदस्यों द्वारा रोटेटरी हेडशिप की मांग लंबे समय से की जा रही थी, क्योंकि रोटेटरी हेडशिप का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण वे लंबे अनुभव के बावजूद अपने विभाग के प्रमुख नहीं बन पा रहे थे।
पीजीआईएमएस के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने दावा किया कि हरियाणा विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद पीजीआईएमएस/पीजीआईडीएस और अन्य मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में रोटरी हेडशिप लागू करने के लिए नियमों का मसौदा मांगा गया था। उन्होंने कहा, “यूएचएस और इसके घटक कॉलेजों में रोटरी हेडशिप शुरू करने का प्रस्ताव कुछ साल पहले विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (ईसी) द्वारा पारित किया गया था। इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल को भी भेजा गया था।
प्रस्ताव के अनुसार, जो संकाय सदस्य तीन साल या उससे अधिक समय से अपने संबंधित विभागों के प्रमुख बने हुए हैं, उन्हें वरिष्ठता में उनके बगल के संकाय सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था, लेकिन प्रस्ताव अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है।” यूएचएस की कुलपति डॉ अनीता सक्सेना ने ट्रिब्यून को बताया, “फिलहाल यूएचएस और पीजीआईएमएस में रोटेशन के अनुसार हेडशिप नहीं दी जा रही है। हालांकि, इस संबंध में हाल ही में डीएमईआर से एक पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र रजिस्ट्रार, यूएचएस को भेज दिया गया है।” रजिस्ट्रार डॉ एचके अग्रवाल से संपर्क नहीं हो सका।


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