हरियाणा Haryana : गुरुग्राम जिले में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 22 अक्टूबर से 31 जनवरी तक पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमित मात्रा में उपयोग के लिए केवल ग्रीन पटाखों को छूट दी गई है। यादव ने बेरियम साल्ट पटाखों के उत्पादन, बिक्री और फोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि दिवाली, गुरुपर्व और क्रिसमस के लिए सीमित समय के लिए ही ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अधिक मात्रा में पटाखे फोड़ने से पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है और स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है।
उन्होंने कहा, "सरकार के दिशा-निर्देशों और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझावों के बाद वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटाखों की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।" उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी वायु सूचकांक की निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस, नगर निगम, अग्निशमन और पंचायत विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पटाखों की बिक्री और निर्माण न हो। पलवल जिले में जिला
मजिस्ट्रेट ने पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, यह आदेश इको-फ्रेंडली पटाखों पर लागू नहीं होगा। डीसी हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि यह आदेश 22 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेंगे। फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को भी पटाखों का कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार न करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1884 के प्रावधानों के तहत जारी किए गए हैं, जो पटाखों के भंडारण और बिक्री को रोकता है। डीसी ने बताया कि किसी भी उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।