हरियाणा Haryana : रोहतक नगर निगम ने 64 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिन्होंने अनधिकृत होर्डिंग/पोस्टर/फ्लेक्स बोर्ड लगाए थे और उन पर लगाए गए 10 लाख रुपये के जुर्माने का भुगतान नहीं किया था।
हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की धारा 3ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आयुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने कहा कि नगर निगम ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों/प्रबंधकों से शहर में होर्डिंग आदि न लगाने की अपील की है। ऐसा न करने पर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और इन्हें हटाने पर होने वाला खर्च भी उनसे वसूला जाएगा।
इसके बाद, नगर निगम की प्रवर्तन शाखा ने अवैध होर्डिंग लगाने वालों की पहचान की और अधिनियम एवं विज्ञापन नीति के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की। आयुक्त ने कहा, "इन लोगों के चालान काटे गए और तुरंत जुर्माना भरने को कहा गया। हालाँकि, इनमें से 64 लोगों ने निर्धारित समय के भीतर जुर्माना नहीं भरा, जिसके कारण उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।"
नगर निगम मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से अवैध होर्डिंग आदि हटाने का अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा, "हमारी टीमें उल्लंघन करने वालों की पहचान कर रही हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही हैं।" उन्होंने आगे कहा कि अधिकृत स्थलों पर होर्डिंग और पोस्टर नगर निगम से उचित अनुमति लेने के बाद ही लगाए जा सकते हैं।