Haryana : एक्सटेंशन अतिथि व्याख्याताओं की नौकरी सुरक्षा के लिए

Update: 2024-11-20 06:50 GMT
हरियाणा   Haryana : हरियाणा विधानसभा ने आज हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर एवं गेस्ट लेक्चरर (सेवा सुरक्षा) विधेयक 2024 पारित कर दिया, जिससे सरकारी कॉलेजों के 2,016 एक्सटेंशन लेक्चरर और 46 गेस्ट लेक्चरर लाभान्वित होंगे और उन्हें सेवानिवृत्ति की आयु तक काम करना जारी रखने की अनुमति मिलेगी।15 अगस्त 2024 तक कम से कम पांच साल की सेवा पूरी करने वाले लोग इसके पात्र एक्सटेंशन लेक्चरर की नियुक्ति 2010 में शुरू हुई थी, जब उन्हें 200 रुपये प्रति पीरियड का भुगतान किया जाता था। 2014 से पहले नियुक्त गेस्ट लेक्चरर को 16 जून 2014 की नियमितीकरण नीति के तहत नियमित नहीं किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में उनके पारिश्रमिक और अन्य नियुक्ति शर्तों में बदलाव किए गए हैं। पात्र एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर को अभी 57,700 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जा रहा है। विधेयक पारित होने के बाद उन्हें 57,700 रुपये और महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
विधेयक पर बोलते हुए रोहतक से कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा ने कहा, "नियमित नियुक्तियां क्यों नहीं की गईं? इन शिक्षकों (विस्तार और अतिथि व्याख्याताओं) को बिना विज्ञापन और स्क्रीनिंग के नियुक्त किया गया। आप सिस्टम की विफलता की ओर बढ़ रहे हैं।" उन्होंने कहा, "विश्वविद्यालयों में अनुबंधित शिक्षकों का क्या अपराध है? उन्हें उचित प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया है। सरकार उन्हें वेतन देती है। विश्वविद्यालयों में ऐसे 1,500 शिक्षक होने चाहिए। उन्हें इसी तरह रखा गया है।" पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने तर्क दिया, "आपको एचपीएससी, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की आवश्यकता क्यों है? इन भर्तियों में कोई आरक्षण नीति नहीं अपनाई गई है।" विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि वे कांग्रेस की गलतियों को सुधार रहे हैं और इन व्याख्याताओं को निष्कासित नहीं होने देंगे। लेकिन बाद में उन्होंने जवाब दिया, "हम अनुबंधित विश्वविद्यालय शिक्षकों को नियमित करने के बारे में सोचेंगे।"
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