Haryana : पानीपत में 2.81 लाख वर्ग मीटर हरित पट्टी पर अतिक्रमण

Update: 2024-08-11 06:54 GMT

हरियाणा Haryanaपानीपत शहर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के सेक्टर 6, 7, 18, 24 और 40 में कुल 2,81,923 वर्ग मीटर हरित पट्टी पर शोरूम, शराब की दुकानों और फैक्ट्रियों के मालिकों ने अतिक्रमण कर रखा है। इस बात का खुलासा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा गठित चार वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त समिति की रिपोर्ट में हुआ है। संयुक्त पैनल ने इसी सप्ताह एनजीटी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एनजीटी ने रमन शर्मा बनाम हरियाणा राज्य नामक मामले में पिछले साल 28 मार्च को राज्य भर में हरित पट्टियों, पार्कों और खुले स्थानों के संरक्षण और रखरखाव के लिए विस्तृत जानकारी मांगी थी।

एनजीटी ने एक संयुक्त समिति भी बनाई थी, जिसमें पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी), सीपीसीबी, एसीएस/प्रधान शहरी नियोजन विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे; शहरी स्थानीय निकायों के एसीएस/प्रधान सचिव; नगर एवं ग्राम नियोजन महानिदेशक; एचएसवीपी और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के मुख्य प्रशासक। निर्देश के बाद संयुक्त समिति ने सभी जिलों से आंकड़े एकत्र किए। आंकड़ों के अनुसार, राज्य में शहरी और नगर निगम क्षेत्रों में 4,025 पार्क, हरित पट्टी हैं और इन पार्कों का कुल क्षेत्रफल 2.18 करोड़ वर्ग मीटर है।
संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि संबंधित एमसी द्वारा रिकॉर्ड से 607 पार्कों का राजस्व डेटा खोजा गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 4,025 पार्कों में से 3,935 विकसित किए जा चुके हैं जबकि 90 पार्कों के विकास की प्रक्रिया चल रही है। संयुक्त समिति की रिपोर्ट में कहा गया है, "पानीपत, रोहतक, कैथल और सिरसा में 10 पार्कों में अतिक्रमण है। इन जगहों पर धार्मिक संरचनाएं खड़ी की गई हैं।" रिपोर्ट के अनुसार, सेक्टर 6/7 डिवाइडिंग रोड, रेलवे लाइन और एनएच-44 पर ग्रीन बेल्ट के 29,030 वर्ग मीटर क्षेत्र पर शराब की दुकानों और कारखानों के मालिकों ने कब्जा कर रखा है; सेक्टर 18 में ग्रीन बेल्ट के 67,637 वर्ग मीटर क्षेत्र पर शराब की दुकानों ने कब्जा कर रखा है; सेक्टर 24 में ग्रीन बेल्ट के 74,462 वर्ग मीटर क्षेत्र पर निवासियों द्वारा बनाए गए अवैध गेट और रास्ते ने कब्जा कर रखा है; सेक्टर 18 में रेलवे लाइन के पास और एनएच-44 पर 72,970 वर्ग मीटर क्षेत्र पर ऑटोमोबाइल शोरूम, ढाबा और शराब की दुकानों के मालिकों ने अवैध कब्जा कर रखा है; सेक्टर 40 में नाले और एनएच-44 के पास ग्रीन बेल्ट की 37,824 वर्ग मीटर भूमि पर मिठाई की दुकान, मंदिर और कारखाने के मालिकों ने कब्जा कर रखा है।
संयुक्त समिति ने सिफारिश की है कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को एक सर्वेक्षण करना चाहिए और निजी कॉलोनियों में हरित क्षेत्रों के माप को सत्यापित करना चाहिए ताकि हरित क्षेत्रों को अन्य गतिविधियों के लिए किसी भी तरह के मोड़ से बाहर रखा जा सके। इन 10 पार्कों से अतिक्रमण तुरंत हटाया जाना चाहिए, इसने कहा है। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हरित स्थानों के लिए नगर पालिकाओं द्वारा एक व्यापक मास्टर प्लान विकसित किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सभी निवासियों के लिए सुलभ हों और नियमित रखरखाव योजनाएं बनाई जानी चाहिए। पार्कों में बेंच, वॉकिंग/जॉगिंग ट्रैक, खेल के मैदान, शौचालय, पानी के फव्वारे आदि जैसी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। एचएसवीपी के संपदा अधिकारी (ईओ) योगेश रंगा ने कहा कि विभाग हरित पट्टियों पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हरित पट्टियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। ईओ ने कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एलएओ) से मुकदमेबाजी के मामलों के बारे में विवरण मांगा जाएगा, जिसके बाद अतिक्रमण हटा दिए जाएंगे।


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