हरियाणा चुनाव अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा, बुजुर्ग, दिव्यांग घर से कर सकते हैं मतदान
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष और उससे अधिक उम्र के मतदाताओं और 'दिव्यांग' मतदाताओं को घर से मतपत्र का उपयोग करके वोट डालने की सुविधा प्रदान की है।
हरियाणा : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष और उससे अधिक उम्र के मतदाताओं और 'दिव्यांग' मतदाताओं को घर से मतपत्र का उपयोग करके वोट डालने की सुविधा प्रदान की है।
बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को अपने क्षेत्र में इन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले योग्य मतदाताओं की संख्या का पता लगाना चाहिए, जो घर से मतदान करने की प्राथमिकता व्यक्त करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि निर्दिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मतदाता, जिन्होंने घर से वोट डालने के लिए आवेदन किया है, उन्हें तदनुसार ऐसा करने की सुविधा दी जाए।
उन्होंने कहा कि बीएलओ को युवाओं में उनके मतदान के अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने में शामिल होना चाहिए। जो युवा 1 अप्रैल तक 18 वर्ष के हो गए हैं उनके पास 26 अप्रैल तक पंजीकरण कराने और 25 मई को आम चुनाव में अपना वोट डालने का अवसर है।