Haryana: सैनी की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति के खिलाफ सुनवाई के लिए तारीख तय

Update: 2024-11-05 17:00 GMT
Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और 13 कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति को "अवैध और असंवैधानिक" बताते हुए उसे रद्द करने के लिए जनहित में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए आज 19 दिसंबर की तारीख तय की है। भारत संघ, हरियाणा राज्य, सैनी, मंत्रियों और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ याचिका मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष रखी गई। पीठ ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई पहले दायर संबंधित जनहित याचिका के साथ ही की जाएगी। प्रतिवादी निर्धारित तिथि पर याचिका में दिए गए तर्कों पर जवाब देंगे।
अन्य बातों के अलावा, अधिवक्ता-याचिकाकर्ता जगमोहन सिंह भट्टी ने कहा कि नियुक्तियां मनमानी थीं, सरकारी खजाने पर बोझ थीं और मितव्ययिता अभियान को झटका थीं। उन्होंने कहा कि चुनौती हरियाणा सरकार के नए शपथ ग्रहण मंत्रिमंडल की नियुक्ति को लेकर थी, जो संवैधानिक संशोधन का उल्लंघन है।
उन्होंने विस्तार से बताया कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की संख्या सदन की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन मौजूदा मामले में यह संख्या कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक है। भट्टी ने कहा कि हरियाणा राज्य में 90 सदस्यीय विधानसभा है। ऐसे में, मुख्यमंत्री सहित हरियाणा राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या 13 से अधिक नहीं हो सकती। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादी-राज्य ने मंत्रियों के अलावा, महाधिवक्ता को कैबिनेट रैंक भी प्रदान किया है, "इस प्रकार अवैध रूप से और मनमाने ढंग से सदन की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक है"।
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