Haryana : अन्य दलों की आलोचना उनकी नीतियों तक ही सीमित होनी चाहिए

Update: 2024-08-27 09:16 GMT
हरियाणा   Haryana : भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए ‘क्या करें और क्या न करें’ के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि सभी दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को मैदान और हेलीपैड जैसे सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच होनी चाहिए। चुनाव के दौरान, अन्य राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित होनी चाहिए। स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए और प्रस्तावित बैठक के समय और स्थान के लिए अनुमति तुरंत ली जानी चाहिए। अग्रवाल ने कहा कि यदि प्रस्तावित बैठक के स्थान पर कोई प्रतिबंधात्मक या निषेधाज्ञा लागू है, तो उन आदेशों का सम्मान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, प्रस्तावित बैठकों के लिए लाउडस्पीकर या ऐसी किसी अन्य सुविधा के लिए अनुमति ली जानी चाहिए और बैठकों में गड़बड़ी या अव्यवस्था पैदा करने वाले व्यक्तियों से निपटने में पुलिस सहायता प्राप्त की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि किसी भी जुलूस को शुरू करने और समाप्त करने का समय, स्थान और मार्ग पहले से ही तय कर लिया जाना चाहिए और पुलिस अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्वाचन अधिकारी राजनीतिक दलों एवं चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों का सहयोग करें। साथ ही चुनाव में लगे सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बैज या पहचान पत्र दिखाना होगा। मतदाताओं को जारी की जाने वाली अनौपचारिक पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज पर होनी चाहिए, जिस पर पार्टी का नाम व चुनाव चिन्ह या अभ्यर्थी का नाम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्रचार अवधि के दौरान तथा मतदान के दिन वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन किया जाए। चुनाव के संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या को चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी, जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाया जाए।
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