Haryana : हत्या के मामले में अदालत ने नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Update: 2025-02-11 07:35 GMT
हरियाणा Haryana : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने हत्या के एक मामले में नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 29,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एक आरोपी बलजीत की अदालती कार्यवाही के दौरान मौत हो गई। जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि हंसावास निवासी ईश्वर सिंह अपने मामा के पास गांव बाघपुर में रह रहा था। अगस्त 2018 में ईश्वर कावड़ लाने के लिए अपने गांव हंसावास आया था। 3 अगस्त 2018 को वह अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर गांव गुरावड़ा से घर लौट रहा था, तभी रेलवे फाटक के पास मोटरसाइकिल सवार 8-10 युवकों ने उसे रोक लिया।
उन्होंने बताया कि युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते ईश्वर पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रवक्ता ने बताया कि घटना के बाद हंसावास निवासी दीपक ने रोहड़ाई थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। आरोपियों की पहचान दीपक, बलजीत, रिंकपाल उर्फ ​​रिंकू, धीर सिंह उर्फ ​​धीरज, रोहतास, लक्ष्मण, देवेंद्र उर्फ ​​काला उर्फ ​​देबू, नरबीर उर्फ ​​हाथी, परविंदर उर्फ ​​छोटू और मुरारी के रूप में हुई है। बाद में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि जांच पूरी होने पर रोहड़ाई थाने ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और अदालत में साक्ष्य व गवाहों के बयान पेश किए। मुकदमे के दौरान एक आरोपी बलजीत की मौत हो गई। हालांकि अदालत ने बाकी नौ आरोपियों को ईश्वर सिंह की हत्या का दोषी पाया।
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