Haryana : फर्जी दस्तावेजों पर पेंशन लेने के आरोप में महिला पर मामला दर्ज

Update: 2024-07-29 06:41 GMT
हरियाणा  Haryana : पुलिस ने एक महिला के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से अपने लिए विधवा पेंशन और अपने बेटे के लिए निराश्रित पेंशन लेने का मामला दर्ज किया है, जबकि उसका पति अभी जीवित है। पुलिस ने इस संबंध में जिला अदालत के निर्देश पर मामला दर्ज किया है। जींद की राजीव कॉलोनी निवासी राजबीर ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा है कि रीना ने अपने पति राकेश की मृत्यु के बाद 29 मई 2016 को उससे शादी की थी।
उसने आगे आरोप लगाया कि वह करीब एक महीने पहले उसका घर छोड़कर चली गई और उससे अलग रहने लगी। उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला कि रीना अप्रैल 2020 से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से अपने लिए विधवा पेंशन और अपने बेटे कार्तिक के लिए निराश्रित पेंशन ले रही थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि रीना विधवा नहीं थी और उसका बेटा कार्तिक निराश्रित नहीं था,
क्योंकि उसने शिकायतकर्ता से शादी की थी और वह जीवित था। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उसने अपनी पत्नी के खिलाफ 10 जनवरी को तहसील कैंप पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आदित्य जैन के निर्देशों के बाद तहसील कैंप पुलिस ने आखिरकार रीना के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी।
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