हरियाणा Haryana : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), कैथल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रमुख प्रावधानों और लाभों के बारे में जानकारी प्रसारित करने हेतु एक जागरूकता एवं आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम मदन लाल ढींगरा स्मारक के निकट पंजाबी कल्याण सभा के सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया गया।
यह कार्यक्रम हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एचएसएलएसए), पंचकूला के सदस्य सचिव के निर्देशन में और जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, डीएलएसए कैथल अजय पराशर की देखरेख में आयोजित किया गया।
कंवल कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम)-सह-सचिव, डीएलएसए ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष कानून की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना और उन्हें अधिनियम के तहत उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना था।
डीएलएसए कैथल के पैनल अधिवक्ता और मुख्य वक्ता अरविंद खुरानिया ने कहा कि यह अधिनियम बच्चों पर अपने वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सा देखभाल प्रदान करने का दायित्व डालता है। बच्चों, जिनमें वयस्क बेटे, बेटियां, पोते और पोतियां शामिल हैं, को इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करना आवश्यक है।