Haryana : गुरुग्राम में ऑटो और टैक्सी चालकों पर वर्दी न पहनने पर जुर्माना

Update: 2025-04-04 08:20 GMT
हरियाणा Haryana : पिछले तीन महीनों में गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालकों को बैज के साथ अनिवार्य ग्रे वर्दी न पहनने के लिए 9,695 चालान जारी किए। इस साल जनवरी से मार्च तक जुर्माने के रूप में कुल ₹68.21 लाख वसूले गए।मई 2024 में लागू ड्रेस कोड नियम यात्रियों को पंजीकृत ड्राइवरों की पहचान करने और उन्हें बिना लाइसेंस वाले ऑपरेटरों से अलग करने में मदद करने के लिए पेश किया गया था। पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर चलाए गए कई जागरूकता अभियानों के बावजूद, कई चालक वर्दी अनिवार्यता का उल्लंघन करना जारी रखते हैं।
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने 1 जनवरी से 31 मार्च तक चलाए गए विशेष अभियान में वर्दी न पहनने वाले ड्राइवरों को कुल 9695 चालान जारी किए, जिनका कुल जुर्माना 68,21,500 रुपये है। वर्दी और बैज यात्रियों के लिए पंजीकृत ड्राइवरों को पहचानना आसान बनाते हैं। डीसीपी (यातायात) वीरेंद्र विज ने कहा, "हमने कई चौराहों पर जागरूकता अभियान चलाया, फिर भी कई चालक नियमों का उल्लंघन करते पाए गए, जिसके कारण चालान काटे गए।" अभियान के दौरान पुलिस ने ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों को यात्रियों के साथ विनम्र व्यवहार करने, गति सीमा का पालन करने, मोबाइल फोन का उपयोग न करने, वाहन चलाते समय संयम बरतने, यातायात नियमों का पालन करने के बारे में शिक्षित किया और जागरूकता के लिए डायल 112 और हेल्पलाइन नंबर 1095 के बारे में जानकारी दी।
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