हरियाणा Haryana : हिसार की एक अदालत ने 27 जुलाई 2016 को हिसार जिले के रोशनखेड़ा गांव में हुए दोहरे हत्याकांड में दोषी करार दिए गए चार भाइयों समेत आठ लोगों को आज उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इसी घटना में विपरीत गुट के दो लोगों को तीन साल और एक साल कैद की सजा सुनाई है, क्योंकि दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस केस चल रहा था।यह घटना करीब आठ साल पहले हुई थी, जब किसी बात को लेकर हुई कहासुनी हिंसक हो गई थी और दो लोगों बलजीत और दलबीर की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दोहरे हत्याकांड में आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और दूसरे गुट के लोगों के खिलाफ मारपीट का भी मामला दर्ज किया था।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश गगनदीप मित्तल ने इस मामले में चार भाइयों अजमेर, कुलबीर, वीरेंद्र और समुंदर, दो अन्य भाइयों बेधरक और कर्मवीर, सोनू और नितिन को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं, इसी मामले में दूसरे गुट के खिलाफ भी क्रॉस केस दर्ज किया गया था। अदालत ने विकास को तीन साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सुशील को एक साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। तीन अन्य आरोपियों बिजेंद्र, संजय और नरेंद्र को प्रोबेशन पर रिहा कर दिया गया है। रोशनखेड़ा निवासी वजीर सिंह ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि वह अपने भाई बलजीत के घर पर था, तभी 15-20 लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने घर में घुसकर बलजीत, बलबीर, दलबीर, सुनील, सुनीता, नवीन, नेहा और नैंसी व अन्य पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बलजीत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल दलबीर की दो दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई।