Haryana : प्रतिबंधित पॉलीथिन बैग बेचने पर 5 दुकानदारों का चालान कूड़ा फैलाने पर दो का चालान

Update: 2025-02-13 05:37 GMT
हरियाणा Haryana :  प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को रोकने के लिए नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी (एमसीवाईजे) और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) की संयुक्त टीम ने जगाधरी में कई दुकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान संयुक्त टीम ने प्रतिबंधित पॉलीथिन बैग बेचने पर पांच दुकानदारों और गंदगी फैलाने पर दो दुकानदारों के चालान काटे। टीम ने पॉलीथिन जब्त कर सभी सात दुकानदारों पर जुर्माना लगाया। जानकारी के अनुसार, संयुक्त टीम ने जगाधरी के जोन-1 में छोटी लाइन और रेस्ट हाउस रोड क्षेत्र में स्थित दुकानों पर सिंगल यूज प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुएं बेचने वालों के खिलाफ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पांच दुकानदारों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथिन बरामद की गई। टीम ने सभी पांच दुकानदारों के मौके पर ही चालान काटे और उनसे 2500 रुपये जुर्माना वसूला।
छापेमारी के दौरान दो दुकानदार गंदगी फैलाते मिले। एमसीवाईजे की टीम ने दुर्गा गार्डन के पास छोटी लाइन पर एक किराना दुकान के मालिक को खुले में कूड़ा डालते हुए पाया। टीम ने मौके पर ही उसका चालान काटा। इसी तरह एक और दुकानदार खुले में कूड़ा डालते हुए पाया गया। उसका भी मौके पर ही चालान काटा गया। दोनों दुकानदारों से एक-एक हजार रुपये चालान राशि वसूल की गई। जानकारी के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक किट पर प्रतिबंध लगाने के लिए जोन-1 में चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर हरजीत सिंह और जोन-2 में चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर सुनील दत्त के नेतृत्व में दो टीमें बनाई गई हैं। सेनेटरी इंस्पेक्टर अमित कांबोज ने बताया कि नगर आयुक्त आयुष सिन्हा के निर्देश पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए छापेमारी की गई। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई, 2020 से पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक चम्मच, डोना, गिलास, आइसक्रीम स्टिक, प्लेट, कप, कांटे, स्ट्रॉ, निमंत्रण कार्ड, थर्मोकोल सजावटी सामान, पीवीसी बैनर और प्लास्टिक झंडे सहित 19 प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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