Haryana : यमुनानगर जिले में अवैध खनन सामग्री के साथ 13 वाहन जब्त

Update: 2025-02-03 08:26 GMT
हरियाणा Haryana : हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो ने पिछले एक सप्ताह में यमुनानगर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 13 वाहनों को जब्त किया है, जिन पर कथित तौर पर बिना ई-ट्रांजिट पास के अवैध खनन, खनिज, बजरी, रेत और बोल्डर का परिवहन करने का आरोप है। इन वाहनों के मालिकों पर 51.14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो, यमुनानगर के पुलिस स्टेशन के एसएचओ श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि प्रवर्तन ब्यूरो की एक टीम ने बीती रात छछरौली-प्रताप नगर रोड पर दो टिप्परों को रोका और उनके मालिकों पर 8.52 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। उन्होंने बताया कि दोनों को जब्त कर खारवन गांव स्थित वाहन यार्ड में खड़ा कर दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि इन्हें 31 जनवरी को कैल बाईपास से पकड़ा गया था। शर्मा ने बताया कि 30 जनवरी को प्रताप नगर क्षेत्र से एक ट्रैक्टर-ट्रेलर और एक अर्थ मूविंग मशीन को जब्त किया गया था और उनके मालिकों पर 6.42 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। उन्होंने बताया कि 29 जनवरी को रादौर क्षेत्र से सात वाहनों को पकड़कर जब्त किया गया
तथा इन सातों वाहनों के मालिकों पर 27.68 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो, यमुनानगर के थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पकड़े गए सभी 13 वाहनों को जब्त कर लिया गया है। इन 13 वाहनों के मालिकों पर 51.14 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन वाहनों को राज्य खनन नियम 2012 के उपनियम संख्या 102 व 104 के साथ एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 21(4) तथा एनजीटी, नई दिल्ली के 23 अप्रैल, 2019 व 19 फरवरी, 2020 को पारित आदेशों के तहत जब्त किया गया है। इस बीच, खान एवं भूविज्ञान विभाग ने एनजीटी के आदेशों के अनुसार उक्त वाहनों में लदे खनिजों की कीमत, जुर्माना तथा रॉयल्टी वसूल कर ली है तथा जब्त वाहनों के मालिकों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति भी वसूल की है। यदि जब्त वाहन का मालिक जुर्माना अदा करने में विफल रहता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
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