Gurugram: साले की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

Update: 2025-01-29 13:24 GMT
Gurugram गुरुग्राम: पुलिस ने बताया कि यहां की एक अदालत ने बुधवार को 2022 में अपने साले की गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने नवीन को दोषी करार देते हुए 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 26 जुलाई 2022 को बसई एन्क्लेव इलाके में हरविंदर को गोली लगी थी और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
बाद में सेक्टर 10 ए थाने में उसके साले के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि झज्जर जिले के निवासी नवीन को हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि नवीन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ सभी जरूरी सबूत और गवाह जुटाए और चार्जशीट के साथ अदालत में पेश किया। प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ दिए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए नवीन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
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