Gurugram प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने पर युवक को 5 साल की सजा

Update: 2025-06-03 04:27 GMT
Faridabad फरीदाबाद: फरीदाबाद की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक युवक को पांच साल कैद और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, दोषी गौरव के खिलाफ 11 जुलाई 2021 को एसजीएम नगर थाने में मामला दर्ज किया गया था, जब उसकी प्रेमिका ने 8 जुलाई को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। चीफ डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि लड़की की इंस्टाग्राम पर गौरव से दोस्ती हुई थी।
लड़की के शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी करार दिया है। पुलिस के अनुसार गौरव ने लड़की को बताया था कि वह पालम एयरपोर्ट पर काम करता था। दोस्ती होने के बाद दोनों एक-दूसरे से मिलने लगे। दोनों मूल रूप से बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले थे। इसलिए बात शादी तक पहुंच गई, लेकिन कुछ समय बाद आरोपी ने अपनी प्रेमिका से रिश्ता तोड़ लिया। इससे परेशान होकर लड़की ने आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था।
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