Gurugram गुरुग्राम रेड टेप स्टोर से सामान खरीदते समय तीन कैरी बैग के लिए ग्राहक से 30 रुपये वसूलना स्टोर ऑपरेटर को महंगा पड़ा है। ऑपरेटर को ग्राहक को मुआवज़े के तौर पर 15,000 रुपये देने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश गुरुग्राम के ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य ज्योति सिवाच ने जारी किया।

आयोग में दायर एक याचिका में, सेक्टर 14 के निवासी रवींद्र जैन ने बताया कि पिछले साल 30 अगस्त को उन्होंने गुरुग्राम के सेक्टर 102 स्थित रेड टेप स्टोर से 4,713 रुपये का सामान खरीदा था। स्टोर ऑपरेटर ने खरीदे गए सामान को ले जाने के लिए तीन कैरी बैग के बदले उनसे अतिरिक्त 30 रुपये वसूले। स्टोर ऑपरेटर की ओर से आयोग के सामने कोई दलील पेश नहीं की गई।

आयोग के आदेश के अनुसार, अगर देश भर में बड़े रिटेलर ग्राहकों से कैरी बैग के लिए पैसे वसूलते रहे, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। भारत भर के रिटेलर "रिफंडेबल कैरी बैग सिक्योरिटी फ़ीस" जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके कैरी बैग के लिए पैसे वसूलना शुरू कर सकते हैं, जिससे ग्राहकों से पैसे ऐंठने का एक नया चलन बन जाएगा। आयोग ने स्टोर ऑपरेटर को 9 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित 30 रुपये वापस करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए मुआवज़े के तौर पर 15,000 रुपये और कानूनी खर्च के लिए 11,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

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