गुरुग्राम : उपभोक्ता अदालत ने अंसल को आवंटी का पैसा लौटाने का निर्देश दिया
गुरुग्राम, (आईएएनएस)| रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा), गुरुग्राम ने अंसल हाउसिंग लिमिटेड और उसके प्रमोटर को आवंटी को ब्याज सहित राशि वापस करने का निर्देश दिया है, क्योंकि यह आवंटी को आपसी समझौते की प्रतिबद्धता निभाने और यूनिट की डिलीवरी समय पर करने में विफल रही है। प्राधिकरण ने अनामिका चौधरी और सविता मदान बनाम अंसल हाउसिंग लिमिटेड मामले का फैसला करते हुए यह निर्देश दिया।
प्रोजेक्ट अंसल हाइट्स, जिसमें शिकायतकर्ता ने यूनिट बुक की थी, गुरुग्राम के सेक्टर-86 में स्थित है।
अदालत के आदेश में कहा गया है, "प्राधिकरण ने प्रमोटर को प्राप्त 78.04 लाख रुपये वापस करने और हरियाणा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम 2017 के नियम 15 के तहत निर्धारित 10.25 प्रतिशत की दर से ब्याज चुकाने का निर्देश दिया के साथ है। हरियाणा नियम 2017 के नियम 16 में प्रदान की गई समय-सीमा के भीतर राशि का भुगतान किया जाए।"
यूनिट के कब्जे की नियत तारीख की समाप्ति के बाद साढ़े तीन साल तक अंतहीन इंतजार करने के बाद चौधरी और मदन ने फरवरी 2021 में आरईआरए को एक आवेदन दिया, जिसमें डिफॉल्टर प्रमोटर से उनकी गाढ़ी कमाई वापस करने की मांग की गई थी।
अदालत ने अपने आदेश में प्रमोटर को न केवल मूल राशि, बल्कि अधिनियम 2016 के तहत अनिवार्य ब्याज भी वापस करने का निर्देश दिया, जिसमें मुआवजे और अन्य राहत के लिए आवंटियों की पात्रता बताई गई थी।
पार्टियों के बीच यूनिट की बिक्री के लिए एक शिकायतकर्ता आवंटी और प्रमोटर के बीच समझौता 26 मई, 2014 को हुआ था। इसके मुमाबिक प्रमोटर को 42 महीने के भीतर यूनिट के कब्जे को अच्छी तरह से छह महीने की अनुग्रह अवधि जो 1, 2017 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी, सौंपनी थी।
आदेश में कहा गया है, "प्राधिकरण का मानना है कि आवंटित इकाई का कब्जा लेने के लिए आवंटी से अंतहीन इंतजार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।"
इसके अलावा, न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूपी राज्य और अन्य के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में सना रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में दोहराया गया था कि अयोग्य अधिकार अधिनियम के तहत धनवापसी के लिए आवंटी किसी भी आकस्मिकता या शर्तो पर निर्भर नहीं है।
यदि प्रमोटर अप्रत्याशित घटनाओं की परवाह किए बिना अनुबंध के तहत निर्धारित समय के भीतर भूखंड, फ्लैट या भवन का कब्जा देने में विफल रहता है, तो प्रमोटर ब्याज सहित मांग पर राशि वापस करने के लिए बाध्य होता है।"
रेरा के आदेश में कहा गया है कि आवंटी कब्जा सौंपने तक की देरी की अवधि के लिए ब्याज पाने का हकदार होगा।