Gurugram: कोर्ट ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
"आजीवन कारावास और जुमार्ने की सजा"
गुरुग्राम: सोहना थाना शहर क्षेत्र में चाकू मारकर एक व्यक्ति की हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास और जुमार्ने की सजा सुनाई है।
घटना छह अगस्त 2020 की है। थाना शहर सोहना पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि बंद कॉलोनी सोहना, गुरुग्राम में एक व्यक्ति बबलू निवासी गांव नवेरा जिला भरतपुर, राजस्थान चाकू लगने से घायल हुआ है। सूचना पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। तब तक घायल को अस्पताल ले जाया जा चुका था। पुलिस ने फिंगरप्रिंट, सीन-आॅफ-क्राइम टीम से घटनास्थल का निरीक्षण करवाया। अस्पताल पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि घायल की मौत हो चुकी है। मृतक व्यक्ति के बेटे ने पुलिस टीम को बताया कि बंद कॉलोनी सोहना गुरुग्राम में पप्पू उर्फ चूहा नामक व्यक्ति से उसके पिता बबलू की किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई थी। इस पर पप्पू उर्फ चूहा ने उसके पिता को चाकू मार दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसके पिता ने दम तोड़ दिया।
पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में कार्रवाई करते हुए आरोपी पप्पू उर्फ चूहा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मूलरूप से शिवपुरम ट्रांसपोर्ट नगर जिला मेरठ का रहने वाला है। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। 24 दिसंबर को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोना सिंह ने आरोपी पप्पू उर्फ चूहा को दोषी करार दिया।