नए मतदाताओं के लिए जागरूकता अभियान चलाएगा गुरुग्राम प्रशासन

Update: 2024-03-20 03:39 GMT

गुरुग्राम के उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने कहा कि प्रशासन आम चुनाव के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान चलाएगा। स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं एडीसी हितेश कुमार मीना ने कहा कि नये मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जायेगा. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में जिले के सभी सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों को भागीदार बनाया जायेगा.

निशांत कुमार यादव ने 29 अप्रैल से 6 मई के बीच नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के लिए नियम बताए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को 25,000 रुपये की चुनाव सुरक्षा राशि जमा करनी होगी।

अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय 12,500 रुपये जमा करने होंगे. राशि नकद अथवा राजकोष के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। राशि चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकार नहीं की जाएगी। यादव ने कहा कि नामांकन पत्र जमा करते समय उम्मीदवार अपने साथ अधिकतम चार व्यक्ति ला सकते हैं। आरओ और एआरओ कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में अधिकतम तीन वाहनों की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र भरने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को फॉर्म 26 में शपथ पत्र के साथ अपनी शिक्षा, संपत्ति और यदि कोई प्राथमिकी दर्ज है, की जानकारी देनी होगी. राजनीतिक दल को अपने उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी फॉर्म 26 पर पोस्ट करनी होगी. पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट.

इतना ही नहीं, नामांकन दाखिल करने के बाद उम्मीदवार और राजनीतिक दल को आपराधिक मामले की जानकारी कम से कम तीन बार अखबारों और टीवी चैनलों पर सार्वजनिक करनी होगी.

यादव ने आज विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की और कहा कि चुनाव आयोग ने अब सी-विजिल नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक या प्रत्याशी फोटो खींचकर चुनाव आयोग को भेज सकता है और 100 मिनट के अंदर कार्रवाई होगी। जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतदाताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1950 भी शुरू किया है, जिस पर किसी भी प्रकार की शिकायत या सूचना भेजी जा सकती है. उन्होंने कहा कि चुनाव में वाहनों का उपयोग करने, रैली या जुलूस निकालने, लाउडस्पीकर बजाने आदि के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी.

उन्होंने कहा कि अगर किसी बूथ पर 1500 या इससे अधिक मतदाता होंगे तो वहां दो बूथ बनाये जायेंगे, ताकि मतदान प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके. ऐसे में जिले में कुल 62 सहायक मतदान केंद्र बनाये जायेंगे और मतदान केंद्रों की संख्या 1,270 से बढ़कर 1,332 हो जायेगी.


Tags:    

Similar News

-->