Gurugram: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा हुई
40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
गुरुग्राम: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एजे अश्वनी कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक सेक्टर-29 थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान फरीदाबाद निवासी राहुल के रूप में हुई।
इस मामले में पुलिस द्वारा कोर्ट में दाखिल किये गये आरोप पत्र और पुलिस द्वारा जुटाये गये साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर एडीजे अश्वनी कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और 20 साल की कैद व 40 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. एक हजार