Gurugram : 9 थोक कचरा उत्पादकों पर 2.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया
हरियाणा Haryana : नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रावधानों की अनदेखी करते हुए स्वयं अपशिष्ट प्रबंधन न करने वाले थोक अपशिष्ट उत्पादकों (बीडब्ल्यूजी) के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है।विवरण साझा करते हुए एमसीजी आयुक्त गर्ग ने बताया कि गुरुवार को ऐसे नौ बीडब्ल्यूजी पर 2.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि एमसीजी के बीडब्ल्यूजी मॉनिटरिंग सेल के निरीक्षक अपने-अपने जोन में ऐसे सभी उत्पादकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो अपने-अपने क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन स्वयं नहीं कर रहे हैं। टीमों ने उन सभी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।निरीक्षकों ने औचक निरीक्षण किया और पाया कि वे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। गर्ग ने कहा, "न तो अपशिष्ट को अलग किया जा रहा था और न ही उसका उचित तरीके से निपटान किया जा रहा था।" नगर निगम द्वारा इन दोषी बीडब्ल्यूजी को चेतावनी भी जारी की गई है कि वे यथाशीघ्र अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था करें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।