Gurgaon: गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने नए निर्देश जारी किए
बिना कारण चालान नहीं काटा जाएगा
गुरुग्राम: गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने नए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे रात में वाहनों को न रोकें और न ही चालान काटें, सिवाय अत्यंत गंभीर परिस्थितियों के। यह निर्णय शहर की ट्रैफिक पुलिस को रात में वाहनों की जांच के संबंध में कई शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ट्रैफिक वीरेंद्र विज ने कहा कि कर्मियों को रात में चालान काटने के लिए उच्च अधिकारियों से अनुमति लेनी चाहिए।
28 मई को जारी आदेश में विज ने कहा: "यातायात निरीक्षकों को आदेश दिया जाता है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में अपने अधीन नियुक्त सभी कर्मचारियों को आदेश दें कि रात में किसी भी वाहन को न रोका जाए और न ही चालान काटा जाए। यदि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार किसी चालक का चालान काटना बहुत जरूरी है, तो उस स्थिति में संबंधित राजपत्रित अधिकारी/अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाकर अनुमति प्राप्त करने के बाद ही उस वाहन का चालान नियमानुसार काटा जाए।" विज ने कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि रात्रि में तैनात यातायात पुलिस कर्मी अनावश्यक रूप से आम लोगों के वाहनों को रोककर उन्हें परेशान कर रहे हैं तथा अनावश्यक रूप से वाहनों के चालान काट रहे हैं।