भ्रष्टाचार मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को शनिवार को दोषी करार दिया।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को शनिवार को दोषी करार दिया। अदालत 26 मई को दी जाने वाली सजा की मात्रा पर दलीलें सुनेगी।
ओपी चौटाला के खिलाफ केस
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 मार्च, 2010 को ओपी चौटाला के खिलाफ 1993 और 2006 के बीच कथित रूप से 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने के लिए आरोप पत्र दायर किया, जो वैध आय से अधिक है। जनवरी 2021 में, दिल्ली की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओपी चौटाला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए।
2013 में शिक्षक भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने के बाद ओपी चौटाला और उनके बेटे अजय को भी दस साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। अब 87 साल के ओपी चौटाला को जुलाई 2021 में जेल से रिहा किया गया था।