खरड़ में अवैध खनन के संबंध में FIR दर्ज

Update: 2025-02-10 10:27 GMT
Chandigarh.चंडीगढ़: जिले में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जारी प्रयासों के तहत पुलिस ने माजरी थाने में खान एवं खनिज (विकास विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 (1) और 4 (1) के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। डिप्टी कमिश्नर (डीसी) आशिका जैन ने कहा कि जिले में अवैध खनन गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा, "पिछले दिन मियांपुर चंगर में अवैध खनन स्थल के बारे में सूचना मिलने पर खरड़ उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) गुरमंदर सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने तथ्यों की जांच करने के लिए साइट का दौरा किया और उनकी पुष्टि के बाद दोषियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर की सिफारिश की गई।" डीसी ने कहा कि साइट के पास एक भारी खुदाई मशीन बरामद की गई है और राजस्व विभाग को आगे की कार्रवाई करने के लिए भूमि के स्वामित्व का पता लगाने के लिए कहा गया है। जैन ने कहा कि पुलिस से मामले की समयबद्ध जांच करने और इस अवैध खनन के पीछे के आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आग्रह किया गया है।
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