Fatehabad के व्यक्ति को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास

Update: 2025-11-14 11:21 GMT
हरियाणा Haryana : फतेहाबाद जिला न्यायालय ने बुधवार को समैन गाँव निवासी प्यारेलाल को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा।
यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल ने सुनाया।
यह मामला 11 मार्च, 2020 का है, जब शिकायतकर्ता बलराज उर्फ ​​राजू ने सदर टोहाना पुलिस स्टेशन में प्यारेलाल और उसके भाई मनोज कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 34 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54 और 59 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार की निगरानी में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 27 जनवरी, 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विस्तृत जाँच के बाद, 15 मई, 2020 को आरोप पत्र दाखिल किया गया और 9 जून, 2020 को अदालत में पेश किया गया।
जिला विधि अधिकारी देवेंद्र मित्तल और सरकारी वकील डॉ. नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में अभियोजन दल ने चिकित्सीय और पोस्टमार्टम साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिससे दोषसिद्धि सुनिश्चित हुई। पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने इस फैसले की सराहना करते हुए इसे "न्याय व्यवस्था की मजबूती और पुलिस के समर्पण का प्रतीक" बताया।
उन्होंने कहा, "यह फैसला कानून में जनता के विश्वास को मजबूत करता है और एक कड़ा संदेश देता है कि कोई भी अपराधी कानूनी सजा से बच नहीं सकता।"
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