किसानों ने पराली जलाने पर FIR और मुआवजे का भुगतान न किए

Update: 2024-10-23 07:47 GMT
हरियाणा   Haryana : रोहतक जिले में पहली बार एक किसान के खिलाफ पराली जलाने का मामला दर्ज किया गया है। कृषि पर्यवेक्षक निधि पायल द्वारा बहू अकबरपुर थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में डोभ गांव के किसान सिलकराम का नाम शामिल है।इस पर अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) की स्थानीय इकाई ने हरियाणा में किसानों के खिलाफ पराली जलाने के लिए दर्ज सभी मामलों को तत्काल वापस लेने की मांग की है। किसान संगठन का तर्क है कि सरकार को वायु प्रदूषण के लिए किसानों को दोषी ठहराने के बजाय पराली के प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। एआईकेएस के राज्य सचिव सुमित सिंह ने जिले में किसानों के सामने कई अनसुलझे मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "रोहतक जिले में 2022 में गेहूं की फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा अभी भी लंबित है, जैसा कि रबी-2023 के लिए फसल-नुकसान का मुआवजा है।" सिंह ने यह भी बताया कि करीब दो दर्जन गांवों के किसान 20 करोड़ रुपये के राहत भुगतान का इंतजार कर रहे हैं।किसान सभा ने राज्य सरकार से लंबित मुआवजा जारी करने और किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का आग्रह किया है तथा चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
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